छीपाबड़ोद । तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत ढोलम में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक जितेंद्र मीणा ने 11 वी कक्षा के छात्र दिनेश नागर को शादी के डांस की विडियो क्लिप इंस्टाग्राम में
स्टोरी के रूप में डालने से शिक्षक ने गुस्से में आकर छात्र को बुरी तरह से पिट डाला जो की अपराध है इसका अधिकार शिक्षक को किसी ने
नही दिया है बुरी तरह पीटने से छात्र के शरीर में काफ़ी घाव आ गए
जिससे परिजन काफी नाराज़ हुए दिनांक 23.2.2022 को छात्र ने परिजनों के साथ थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी
एवम दिनांक 24
.2.2022 को परिजनो के साथ ग्रामीणों ने एवम विद्यार्थियों ने धरना
प्रदर्शन किया मामले की गंभरीता को देखते हुए मौके पर मौजूद मुख्य ब्लॉक शिक्षा आधिकारी
प्रेम सिंह मीणा ने उप खंड अधिकारी जनक सिंह के सामने शिक्षक जितेंद्र मीणा को एपीओ करने के निर्देश दिए । जिसके बाद परिजन की नाराजगी दूर हुई ।
आवाज़ पत्रिका की समस्त शिक्षको से निवेदन है कि छात्र की गलती होने पर अभिभावक के सामने विधार्थियो को समझाए । फटकार लगाए परंतु शारीरिक पीड़ा ना दे क्योंकि शारीरिक दण्ड देना शिक्षा
का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-17 किसी भी तरह के शारीरिक दंड, मानसिक प्रताड़ना व भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। इसके साथ ही जुबेनाइल जस्टिस एक्ट-2015 की धारा-82 में भी यह परिभाषित हैै।
