अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में विधिक जागरूकता से महिला सशक्तिकरण का हुआ कार्यक्रम"

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 "अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में विधिक जागरूकता से महिला

सशक्तिकरण का हुआ कार्यक्रम"



आर के आंकोदिया


श्योपुर।प्रदीप मित्तल, प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्योपुर के मार्गदर्शन में दिनांक 08 को पवन कुमार बांदिल,

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्योपुर एवं सुश्री विभूति तिवारी, जिला विधिक सहायता अधिकारी, श्योपुर द्वारा शासकीय आदर्श कन्या महाविद्यालय, श्योपुर में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस

के अवसर पर विधिक जागरूकता से महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

उक्त कार्यक्रम में उपस्थित छात्राओं कों महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूक कर उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताते हुए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम,महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम, गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, भारतीय

दण्ड संहिता की धारा 354, 354A, 354B, 354C, 354D, 498ए, मौलिक अधिकार व मौलिक

कर्तव्य, नारी सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता, शिक्षा का अधिकार, सम्पत्ति का अधिकार,नालसा लीगल सर्विस एप, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता, नेशनल लोक अदालत की महत्वता के बारे में बताया एवं हेल्पलाईन नम्बर 15100 आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान

की गई।उक्त कार्यक्रम में पवन कुमार बांदिल, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,

श्योपुर व जिला विधिक सहायता अधिकारी सुश्री विभूति तिवारी, एवं महाविद्यालय के सहायक

प्रध्यापक व छात्राएं उपस्थित रहें।


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