1.10 लाख जुर्माना भी लगाया, एक आरोपी जयपुर ओर दूसरा सीकर निवासी

Srj news
0

 तस्करों को 11- 11 साल की सजा:1.10 लाख जुर्माना भी लगाया, एक आरोपी जयपुर ओर दूसरा सीकर निवासी


गुटखों के बोरों से अफीम की तस्करी करने के दो आरोपियों को कोर्ट ने 11-11 वर्ष के कारावास और एक लाख 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला एवं सेशन कोर्ट बारां के विशिष्ठ न्यायाधीश एनडीपीएस अजीत कुमार हिंगर ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जुर्माना अदा नहीं करने पर दोनों अभियुक्तों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


लोक अभियोजक भारतभूषण सक्सेना ने बताया कि 15 जून 2018 को बारां सदर थाना पुलिस प्रभारी ने गश्त व चैकिंग के दौरान रात करीब 8.25 बजे जलवाड़ा तिराहे पर अटरू की ओर से आ रही कार को रोकना चाहा तो कार चालक उसे भगा कर ले गया। पुलिस ने लगभग 200 मीटर पीछा कर कार को दांता साहब मंदिर के निकट के रोका। इस कार में सीकर के दातारामगढ़ निवासी कैलाश जाट और जयपुर जिले के फुलेरा रेनवाल निवासी जोरावर सिंह जाट सवार थे।



संदेह के आधार पर कार की तलाशी ली गई तो उसमें पीछे की सीट व डिग्गी से 8 बोरों और दो विमल गुटखा के बैग में 118 किलो अफीम डोडा चूरा भरा मिला। इसके बाद दोनों को डिटेन कर थाने लाया गया। इनके पास अफीम डोडा चूरा का लाइसेंस नहीं मिला। इससे दोनों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 /15 के तहत गिरफ्तार किया गया। अनुसंधान के दौरान फरियादी और 14 गवाह पेश किए गए। इनके आधार पर दोषसिद्ध होने पर कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को 11-11 वर्ष के कारावास और एक लाख 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोनों अभियुक्तों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

Post a Comment

0Comments
Post a Comment (0)

ads banner