छबड़ा 21 सितंबर। एसीजेएम न्यायालय 1 छबड़ा ने मंगलवार को घर मे घुस कर मारपीट करने के लगभग 8 वर्ष पुराने मामले का निस्तारण करते हुए 2 लोगो को आरोपी मानते हुए सज़ा सुनाई है तथा एनडीपीएस एक्ट के लगभग 10 वर्ष पुराने एक मामले का निस्तारण करते हुए 1 आरोपी को सज़ा सुनाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 18 अप्रेल 2013 को बापचा थाना क्षेत्र के नीमखेड़ा गांव निवासी मिश्रीलाल, धापू बाई व मुकेश कुमार ने बापचा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई की आपसी रंजिश के चलते झालावाड़ ज़िले के जावर थाना क्षेत्र के टकेलान गांव निवासी फूलचंद व पप्पू ने हमारे घर मे घुस कर हमारे साथ मारपीट कर दी इस पर पुलिस ने 15 मई 2013 को न्यायालय में चालान पेश किया इस मामले का निस्तारण करते हुए मंगलवार को एसीजेएम 1 राजेश कुमार मीना ने फूलचंद व पप्पू को धारा 325 में दोषी मानते हुए 3 वर्ष का कठोर कारावास, 5 हज़ार रुपये जुर्माना व अदम अदायगी 1 माह की सज़ा सुनाई तथा धारा 451 में दोषी मानते हुए 1 वर्ष के कठोर कारवास 1 हज़ार रुपये जुर्माना व अदम अदायगी 15 दिवस की सज़ा सुनाई साथ ही धारा 323 में दोषी मानते हुए 3 माह का कठोर कारावास, 5 हज़ार रुपये का जुर्माना व अदम अदायगी 7 दिवस की सज़ा सुनाई है। वही छबड़ा थाना पुलिस ने 17 अक्टूबर 2009 को छबड़ा क़स्बे के जॉगी मोहल्ला निवासी अल्ताफ़ हुसैन को अल्प मात्रा में काग़ज़ से चिपकी स्मेक व स्मेक पीने के उपकरणों सहित गिरफ्तार किया था तथा इस मामले में पुलिस ने 5 जनवरी 2010 को चालान पेश किया था जिसका निस्तारण करते हुए मंगलवार को एसीजेएम 1 राजेश कुमार मीना ने अल्ताफ़ को एनडीपीएस एक्ट में दोषी मानते हुए 9-9 माह के कठोर कारवास, 2-2 हज़ार रुपये जुर्माना व अदम अदायगी 7-7 दिवस की सज़ा सुनाई है।