छबड़ा 30 सितंबर। एसीजेएम न्यायालय 1 छबड़ा ने 2 धार्मिक स्थलों में चोरी करने के लगभग 9 वर्ष पूर्व के मामले का गुरुवार को निस्तारण करते हुए एक व्यक्ति को आरोपी मानते हुए 3-3 वर्ष का कठोर कारावास, 5-5 हज़ार रुपये का जुर्माना व अदम अदायगी 1-1 माह की सज़ा सुनाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार को एसीजेएम 1 छबड़ा राजेश कुमार मीना ने वर्ष 2012 में कस्बे के दो अलग-अलग धार्मिक स्थलों से चांदी का मुकुट चुराने के मामले का निस्तारण करते हुए इस मामले में कस्बे की मोती कॉलोनी निवासी गब्बर सिंह को धारा 454 व 380 में आरोपी मानते हुए 3-3 वर्ष का कठोर कारावास, 5-5 हज़ार रुपये का जुर्माना व अदम अदायगी 1-1 माह की सज़ा सुनाई है।